- जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी भी जरूरी : योगी सरकार
लखनऊ: उप्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के पांच शहरों में पूर्णबंदी के आदेश को योगी सरकार ने फिलहाल लागू करने से इंकार कर दिया है।
गौरतलब है कि, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को कोविड प्रभावित यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है।
![इलाहाबाद हाईकोर्ट](https://i0.wp.com/bulanddustak.com/wp-content/uploads/2021/04/UP-Lockdown.jpg?resize=707%2C393&ssl=1)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार ने कहा कि यह हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं और साथ-साथ सरकार को निर्देश दिया है, लेकिन राज्य सरकार अपनी तरफ से जवाब दाखिल कर रही है, जिसमें वह लॉकडाउन नहीं लगाएगी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में बताने के क्रम में यूपी सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और कोरोना के नियंत्रण के लिए सख्ती आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है।
योगी सरकार का एक-एक लोगों का जान बचाना प्राथमिकता है। अपर मुख्य सचिव ‘सूचना’ नवनीत सहगल ने बताया कि अभी शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। लोग स्वत:स्फूर्ति के भाव से कई जगह स्वयं बंदी कर रहे हैं।