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July 3, 2025
बिजनेस

Google Pay के जरिये पेमेंट्स पर रोक की मांग, RBI, UIDAI और Google को नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत में Google Pay के जरिये पेमेंट्स पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए रिजर्व बैंक, UIDAI और गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 9 नवंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है।

Google Pay

याचिका अभिजीत मिश्रा ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील पायल बहल ने कोर्ट से कहा कि Google Pay के जरिये पेमेंट करना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आधार एक्ट और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

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याचिका में कहा गया है कि Google Pay अपनी शर्तों में कहता है कि वो यूजर का बैंक खाता और आधार की जानकारी संग्रह, स्टोर और साझा करेगा। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट UIDAI को निर्देश दे कि वह आधार एक्ट की धारा 29, 38 और 43 के तहत गूगल पे के खिलाफ कार्रवाई करे। कोर्ट UIDAI को निर्देश जारी करे कि वो आधार की सूचनाओं तक अनधिकृत पहुंच बनाने पर आधार एक्ट की धारा 23ए, 28 और 29 के तहत कार्रवाई करे।

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