नई दिल्ली, 22 सितम्बर।
उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में 31 हजार 661 पदों को भरने के यूपी सरकार के 19 सितंबर के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक 31 हजार 661 पदों पर भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए। पिछले 24 जुलाई को जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले 6 मई को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार के कटऑफ बढ़ाने के फैसले को सही बताया था। हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर पूरा करने का आदेश दिया था।
दरअसल 2019 में यूपी में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी कट ऑफ अंक तय किया था। सरकार के इस फैसले को शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
शिक्षा मित्रों ने सामान्य वर्ग के लिए 45 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक का कटऑफ तय करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही बताया था।